रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट की वैधता तिथि ३० सितंबर, २०२० तक बढ़ाई गई

भारत सरकार के कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्रालय, कॉमर्स डिपार्टमेंट और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ३१ मार्च, २०२० को एक ट्रेड नोटिस नंबर ६० जारी करके रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट (आरसीएमसी) की वैधता तिथि जो ३१ मार्च, २०२० को समाप्त हुई है, को बढ़ाकर ३० सितंबर, २०२० कर दिया है।

यहां जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि एफटीपी के अनुच्छेद २.५५ और २.५६ और वर्ष २०१५-२० के एचबीपी के अनुच्छेद २.९१-२.९५ के तहत एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईपीसी) अपने सदस्यों को आरसीएमसी जारी करता रहा है। लेकिन मौजूदा कोरोनावायरस महामारी संकट को देखते हुए निर्यातकों को फिलहाल अपने संबंधित काउंसिल से अपने आरसीएमसी का पुनः सत्यापन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

इसलिए उपर्युक्त परिदृश्यों के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारी (आरए) वैध आरसीएमसी (जो ३१ मार्च, २०२० से पहले समाप्त हो चुके हैं) के लिए किसी भी तरह का दबाव किसी भी आवेदक पर तथा किसी तरह की इंसेंटिव या आथोराइजेशंस के लिए ३० सितंबर, २०२० तक नहीं बनाएंगे।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोरोनावायरस संकट के टलने के बाद ही ईपीसी वर्ष २०२०-२१ का शुल्क कलेक्ट करेगा। इस अधिसूचना को डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एसके माहोपात्रा ने आधिकारिक अनुमोदन के साथ जारी किया है।