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सरकार ने विशेष प्रकार के सोने, चांदी पर कम कस्टम ड्यूटी के दुरूपयोग को रोकने के लिए कदम उठाया है। परिणामस्वरूप गोल्ड एवं सिल्वर फाइंडिंग पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी बढ़ाई गई है और 5 फीसदी एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट सैस लगाया गया है। साथ ही राख से युक्त कीमती धातुओं पर 4.35 फीसदी सैस लगाया गया है। सीबीआईसी द्वारा जारी एक अधिसूचना में बताया गया। इसके अलावा 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले से है। नई ड्यूटी की शुरूआत 22 जनवरी 2024 से प्रभावी हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों में उद्योग जगत गोल्ड फाइंडिंग के आयोत में बढ़ोतरी की शिकायत कर रहा है, इसमें आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले हुक, क्लास्प और अन्य अवयव शामिल हैं। अब सरकार ने ड्यूटी को समान स्तर पर लाने के लिए कद बढ़ाया है।
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